चंडीगढ़ (विकास सुखीजा) । नूंह हिंसा के बाद जारी बुल्डोजर कार्रवाई पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में नूंह हिंसा मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में सु-मोटो लिया और सरकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि अबतक तक कितने ढांचे गिराए गए हैं। हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार से सारी जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से एजी बलदेव महाजन मौजूद रहे।
हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ-मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए। नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे।