सुखबीर बादल को हाईकोर्ट ने दी राहत, माइनिंग का केस रद्द
दरअसल, सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्यास नदी में अवैध माइनिंग के आरोप लगाए थे। इसके बाद वह ब्यास नदी का दौरा करने पहुंचे थे। जबकि इससे पहले DC ने धारा-144 के आदेश जारी किए हुए थे, लेकिन सुखबीर बादल के कानून का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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