चंडीगढ़ । पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सीईटी की परीक्षा पर रोक लगा दी है। यह परीक्षा शनिवार और रविवार को होनी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग दोबारा मेरिट लिस्ट बनाए और इसके बाद परीक्षा आयोजित करेय़ मालूम हो कि परीक्षा रद्द करने को लेकर 100 से ज्यादा कैंडिडेट हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग ने मेरिट लिस्ट तय करते समय न तो तथ्यों की जांच की है और न ही पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की है। इससे उम्मीदवार को यह नहीं पता लग पा रहा कि वह किस पद के योग्य हैं। हरियाणा सीईटी परीक्षा 5 अगस्त और 6 अगस्त को एक शिफ्ट में आयोजित होनी थी। एग्जाम सेंटर को लेकर खास गाइडलाइंस भी जारी हुए थे।