डिपू संचालिका सहित उनके परिवार के तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने सरकारी राशन को खुर्द-पुर्द करने आरोप में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

डिपो धारिका रेनू बाला सहित उनके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ भादंसं की धारा 409, 420 सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच आंरभ कर दी है। इस मामले के शिकायतकर्ता एएफएसओं रविंद्र सिंह जागलान ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके विभाग जिला खादय़ नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता नियंत्रण द्वारा विगत 25 सिंतबर-202& को एक शिकायत की जांच करने के आदेश मिले थे।

Sep 26, 2023 - 16:37
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डिपू संचालिका सहित उनके परिवार के तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने सरकारी राशन को खुर्द-पुर्द करने आरोप में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

करनाल, 26 सितम्बर। थाना 32-33 पुलिस ने सहायक खादय़ नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता अधिकारी रविंद्र सिंह जागलान की शिकायत पर डिपो धारिका रेनू बाला सहित उनके परिवार के चार सदस्यों के  खिलाफ भादंसं की धारा 409, 420 सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच आंरभ कर दी है। इस मामले के शिकायतकर्ता एएफएसओं रविंद्र सिंह जागलान ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके विभाग जिला खादय़ नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता नियंत्रण द्वारा विगत 25 सिंतबर-202& को एक शिकायत की जांच करने के आदेश मिले थे।

उन्होंने जब इस मामले की शिकायत पर जांच में पाया गया कि डिपो धारिका द्वावा वार्ड में राशन का वितरण नही किया गया है और जब मौके पर छापामारी की गई तो उसके डिपो की भौतिक जांच पड़़ताल में 121.90 किवंटल आटा, 52 लीटर सरसों का तेल, 9.82 किवंटल नमक, 186.56 किवंटल गेंहू और 9 किवंटल चीनी कम पाई गई। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उनके डिपो के साथ चार अन्य सप्लाई को भी जोड़ा गया था, जिस के नोमनी भी इन्हीें के परिवार के लोग थे।

उन्होंने बताया कि मशीन नंबर-41 का नोमनी विपिन मित्तल, मशीन नंबर-191 रेनू बाला, मशीन नंबर-12& पोस व मशीन नंबर-29& राज रानी को जोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि ये सभी नोमनी रेनू बाला द्वारा दर्शए गए है और उनके द्वारा भारी मात्रा में सरकार द्वारा भेजा गया राशन खुर्द-पुर्द किया गया है। जिस की रिपार्ट तैयार करन उन्होंने अपने विभाग के आलाधिकारियों को भेजी गई, जिस के बाद पुलिस ने एएफएसओं की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही अमल में लाते हुए इन सभी आरोपियों के खिलाफ भादंसं की विभिन्न धाराओं सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच आरंभ कर दी है।

ज्ञात रहे कि इस मामले को लेकर वार्ड के लोगों ने जमकर इस डिपो धारिका व उनके नोमनियों का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि  डिपो धारिका व उनके नोमिनों ने उनके अंगूठे मशीन में लगवा लिए और उन्हें राशन नही दिया। इन लोगों का आरोप था कि डिपो धारिका व उनके परिवार के सभी नोमनियों ने लोगों का राशन उन्हें न देकर खुर्द-पुर्द कर डाला है। उल्लेनीय है कि इस मामले की शिकायत इसी वार्ड के निवासी योगेश कोशिक द्वारा डीसी करनाल को की गई थी, जिस में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। 

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