वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : उपायुक्त

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोपरि होती है। हर चुनाव में एक-एक वोट का बड़ा महत्व होता है।

Aug 25, 2024 - 18:49
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वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : उपायुक्त

करनाल, 25 अगस्त। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोपरि होती है। हर चुनाव में एक-एक वोट का बड़ा महत्व होता है। इसलिए सभी मतदताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है।

चुनाव में मतदान करने का मौका पांंच साल के बाद मिलता है। उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त पहचान पत्र होना मतदान करने का अधिकार नहीं देता। मतदान करने के लिए व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। वोटर लिस्ट के आधार पर ही वोट डालने का अधिकार मिलता है।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे वोटर आईडी के अलावा अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि  12 प्रकार के आईडी दस्तावेज को दिखाकर वोट डाल सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन का लक्ष्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न करवाना है।

हर मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक सरल, सुगम व जल्द पहुंच उपलब्ध हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप तैयार किए गए हैं।  इन एप के माध्यम से मतदाताओं,उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी फोन पर मिलेगी।

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