जिला कारागार करनाल में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन
सुश्री जसबीर ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल के द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जसबीर कौर ने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह सुपरिंटेंडेंट जिला कारागार करनाल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल को भेज सकता है।
करनाल 31 अक्तूबर। जिला कारागार करनाल में मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सुश्री जसबीर कौर के द्वारा स्पेशल जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमे 10 अंडर ट्रायल केसो का चयन किया गया जिसमें 9 केसों में 10 अंडरगोन किया।
सुश्री जसबीर ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल के द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जसबीर कौर ने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह सुपरिंटेंडेंट जिला कारागार करनाल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल को भेज सकता है।
अथॉरिटी के द्वारा उसको पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति व जनजाति या आम नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय 3 लाख रुपये से कम है ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। आज की जेल लोक अदालत मे श्री अमित भादू, सुपरिंटेंडेंट जिला जेल कारागार, करनाल सुश्री शैलाक्षी भारद्वाज, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, जिला जेल कारागार, करनाल भी उपस्थित थे।
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुश्री शैलाक्षी भारद्वाज, जिला जेल कारागार एवं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जसवंत सिंह, जिला जेल कारागार ने मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सुश्री जसबीर कौर को आश्वस्त किया कि हम सप्ताह में एक बार सभी कैदियों से पूछते रहते हैं कि किसी के पास कोई वकील उसके केस की पैरवी करने के लिए ना हो तो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल के द्वारा उसे निशुल्क प्रदान किया जाएगा।
What's Your Reaction?